राज्य  का  राजस्व  क्षेत्रों  में  विभाजन-

इस  संहिता  के  प्रयोजनों  के  लिए,  राज्य  को  राजस्व  क्षेत्रों  में विभाजित किया जाएगा जो मंडलां में विभक्त होगा जिसमें दो या अधिक ज़िले हो सकेंगे और प्रत्येक ज़िला में  दो  या  अधिक  तहसीलें  हो  सकेंगी  और  प्रत्येक  तहसील  में  एक  या  अधिक  परगनें  हो  सकेंगे  और  प्रत्येक
परगना में दो या इससे अधिक गांव हो सकेंगे।