ग्रामों की सूची-
(1) कलेक्टर विहित प्रपत्र में एक रजिस्टर तैयार करेगा और उसका अनुरक्षण करेगा जिसमें उसके ज़िले के समस्त ग्रामों की सूची होगी और उसमें निम्नलिखित दिखाया जाएगा :-
(क) ऐसे क्षेत्र जो नदी के बहाव से प्रभावित हों ;
(ख) ऐसे क्षेत्र जिनमें अनिश्चित खेती होती हां ; और
(ग) ऐसे अन्य विवरण जो विहित किए जायं।
(2) रजिस्टर का, प्रत्येक पाँच वर्ष में या ऐसे दीर्घतर अन्तराल पर जिसे विहित किया जाए, पुनरीक्षण किया जाएगा।