ग्रामों  की  सूची-

(1)  कलेक्टर  विहित  प्रपत्र  में  एक  रजिस्टर  तैयार  करेगा  और  उसका  अनुरक्षण  करेगा जिसमें उसके ज़िले के समस्त ग्रामों की सूची होगी और उसमें निम्नलिखित दिखाया जाएगा :-
(क) ऐसे क्षेत्र जो नदी के बहाव से प्रभावित हों ;
(ख) ऐसे क्षेत्र जिनमें अनिश्चित खेती होती हां ; और
(ग) ऐसे अन्य विवरण जो विहित किए जायं।
(2) रजिस्टर का, प्रत्येक पाँच वर्ष में या ऐसे दीर्घतर अन्तराल पर जिसे विहित किया जाए, पुनरीक्षण किया जाएगा।