30 मानचित्र और खसरा का अनुरक्षण-
(1) कलेक्टर प्रत्येक ऐसे ग्राम के लिए विहित रीति से मानचित्र और खसरा रखेगा और उसमें प्रतिवर्ष या ऐसे दीर्घतर अन्तराल पर जैसा विहित किया जाए, गांव की सीमा में या सर्वेक्षण संख्याओं में हुए समस्त परिवर्तनों को अभिलिखित करायेगा और किन्हीं गलतियों और लोप को जो समय-समय पर पाई जाय भी ठीक करायेगा।
(2) मिनजुमला संख्या का विहित रीति से भौतिक विभाजन किया जायेगा और मानचित्र तथा खसरा सहित राजस्व अभिलेखों को तदनुसार संशोधित किया जायेगा।