31 अधिकार  अभिलेख-

(1)  कलेक्टर  विहित  प्रपत्र  में  और  विहित  रीति  से  प्रत्येक  ग्राम  के  लिए  अधिकार अभिलेख (खतौनी) रखेगा जिसमें निम्नलिखित विवरण दिया जाएगा, अर्थात :-
(क) समस्त खातेदारों के नाम और उनके द्वारा धृत सर्वेक्षण संख्या या गाटा संख्या तथा उनका क्षेत्रफल ;
(ख) ऐसे व्यक्तियों के उनके  हिस्सों  सहित  हितों  का  प्रकार  या विस्तार और उससे सम्बद्ध दायित्व  या  शर्तें,
यदि कोई हों ;
(ग) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसको देय राजस्व या लगान, यदि कोई हो ;(घ) राज्य  सरकार,  केन्द्र  सरकार,  ग्राम  पंचायत  या स्थानीय प्राधिकरण से सम्बन्धित या उसमें निहित (जोत से भिन्न) समस्त भूमि का विवरण ;
(ड़) ऐसे अन्य विवरण जो विहित किये जायं।
(2) सहखातेदारों के अंश विहित रीति से निर्धारित किये जायेंगे।