अभिलेखों को ठीक करना-

(1) कलेक्टर के नियन्त्रण के अधीन रहते हुए, उप ज़िलाधिकारी, तहसीलदार
या राजस्व निरीक्षक इस अध्याय में आगे उपबन्धित रीति से अधिकार अभिलेख (खतौनी), क्षेत्र पंजी (खसरा) और मानचित्र में समस्त परिवर्तनों को जो घटित हों और  ऐसे अन्य  समस्त  संव्यवहारों  को जिनका किन्हीं अभिलिखित अधिकारों या हितों पर प्रभाव पड़े, अभिलिखित करेगा और उनमें किन्हीं ऐसी गलतियों को ठीक
करेगा जिनके बारे में यह साबित हो जाए कि वह पहले तैयार किए गए अभिलेख में की गयी थीं; परन्तु यह कि नक्शा में संशोधन का आदेश कलेक्टर द्वारा पारित किया जायेगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन गलतियों को ठीक करने के लिए कोई आवेदन, जहां दावा एक मात्र कब्जे पर आधारित हो और उसमें हक का जटिल प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो, रखे जाने योग्य नहीं होगा।