34 अन्तरण के मामलां में रिपोर्ट करने का कर्तव्य-

(1) धारा 33 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी अन्तरण से भिन्न अन्तरण द्वारा किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे अन्तरण की रिपोर्ट उस तहसील के तहसीलदार को विहित रीति से देगा जिसमें भूमि स्थित है।
स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनार्थ शब्द ’अन्तरण’ के अन्तर्गत कोई पारिवारिक बन्दोबस्त भी है।
(2)  राज्य  सरकार  इस  अध्याय  के  अन्तर्गत  अधिकार  अभिलेख  में  अन्तरण  के  आधार  पर  प्रविष्टि  कराने  के लिए  शुल्क  का  मानक  नियत  कर  सकती  है।  ऐसी  किसी  प्रविष्टि  के  सम्बन्ध  में  देय  शुल्क  का  भुगतान  उस
व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जिसके पक्ष में प्रविष्टि की जानी है।