सूचना  या  दस्तावेज  प्रस्तुत  करने  का  कर्तव्य- 

प्रत्येक व्यक्ति, जिसके अधिकार, हित या बाध्यता का इस अध्याय के अधीन रखे गये किसी अभिलेख या रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाना अपेक्षित हो या उनकी प्रविष्टि कर ली गई हो, ऐसे अभिलेख या रजिस्टर के संकलन या पुनरीक्षण कार्य में लगे हुए किसी राजस्व अधिकारी  के  अधियाचन  पर,  उसके  निरीक्षण  के  लिए, सही  संकलन  या  पुनरीक्षण के  लिए  आवश्यक  ऐसी समस्त सूचना या दस्तावेज, जो उसकी जानकारी, कब्जे या शक्ति में हो, ऐसे समय के भीतर जो विनिर्दिष्ट
किया जाय, देने या प्रस्तुत करने के लिये बाध्य होगा।