ऐसे ग्रामों के लिए प्रक्रिया जहाँ कोई अभिलेख उपलब्ध न हों-
(1) इस अध्याय के उपबन्ध प्रत्येक ऐसे ग्राम या उसके भाग के सम्बन्ध में, जहाँ धारा 46 या धारा 47 में निर्दिष्ट कोई मानचित्र या अन्य अभिलेख उपलब्ध नहीं है, यथावश्यक परिवर्तन सहित अभिलेख क्रिया या सर्वेक्षण क्रिया पर लागू हांगे और इस प्रयोजन के लिये अभिलेख अधिकारी ऐसी प्रक्रिया अपनाएगा जैसी विहित की जाय।
(2) इस अध्याय के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित आबादी या ग्राम आबादी के अभिलेख क्रिया और सर्वेक्षण क्रिया पर लागू होंगे।