अन्य स्थावर सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री-
तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, कलेक्टर भू-राजस्व की किसी बकाया को ऐसे व्यतिक्रमीकी किसी अन्य स्थावर सम्पत्ति में व्यतिक्रमी के हित की कुर्की और बिक्री करके वसूली कर सकता है :
परन्तु यह कि किसी कृषक का मकान या अन्य भवन (उसकी सामग्री एवं स्थल सहित) और उससे
एकदम संलग्न भूमि, जो उसके द्वारा अध्यासित हो, इस धारा के अधीन कुर्की से मुक्त होगा।
स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनार्थ ’’कृषक’’ का वही अर्थ होगा, जो उसे धारा 172 मे दिया गया है।