कुर्की के विरूद्व आपत्ति-
(1) जहां कोई दावा, इस अध्याय के अधीन कुर्क की गयी किसी भूमि के
सम्बन्ध में व्यतिक्रमी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा या उसके अधीन दावा कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा, किया गया है तो कलेक्टर जांच के पश्चात् ऐसे दावा को समुचित सूचना के पश्चात् स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है:
परन्तु ऐसे किसी दावे को ग्रहण नहीं किया जायेगा
(क) जहां दावा किये जाने के पूर्व ही कुर्क की गयी सम्पत्ति का विक्रय किया जा चुका हो; या
(ख) जहां कलेक्टर का यह विचार हो कि दावे को सोच समझकर या अनावश्यक रूप से विलम्बित किया गया है; या
(ग) जहां कुर्की के दिनांक से 30 दिनों के पश्चात् दावा प्रस्तुत किया गया है।
(2) वह व्यक्ति, जिसके विरूद्व उपधारा (1) के अधीन आदेश किया गया हो, आदेश के दिनांक से साठ दिनों के भीतर ऐसे अधिकार, जिसका वह कुर्क की गयी सम्पत्ति में दावा करता है, को स्थापित करने के लिए आयुक्त के यहां अपील प्रस्तुत कर सकता है किन्तु ऐसी अपील, यदि कोई हो, के परिणाम केअध्यधीन कलेक्टर का आदेश अंतिम होगा।