उद्घोषणा का चिपकाया जाना- 

धारा 184 में निर्दिष्ट विक्रय उद्घोषणा की प्रति निम्नलिखित  प्रत्येक
स्थान पर चिपकायी जायेगीः-
(क) कलेक्टर का कार्यालय;
(ख) तहसील, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो, के तहसीलदार का कार्यालय;
(ग) ग्राम या क्षेत्र जिसमें सम्पत्ति स्थित हो, में कोई अन्य सार्वजनिक भवन;
(घ) व्यतिक्रमी का निवासगृह।