अप्राधिकृत अधिभोगी की सरसरी बेदखली-
कोई व्यक्ति किसी भूमि का या इस अध्याय के अधीन किसी कुर्क, पट्टे पर दी गयी या विक्रय की गयी अन्य सम्पत्ति का, उक्त अध्याय के उपबंधों के अनुसार से अन्यथा कब्जा करता है या रखता है तो कलेक्टर द्वारा उसे सरसरी रूप से बेदखल कर दिया जायेगा एवं कलेक्टर इस हेतु ऐसा बल, जैसा आवश्यक हो का उपयोग कर सकता है या करा सकता है।