नोटिस को तामील कराना-

इस  संहिता  के  अधीन  तामील कराये जाने के लिए अपेक्षित या प्राधिकृत किसी नोटिस या अन्य अभिलेख को निम्नलिखित में से किसी रीति से तामील कराया जा सकता हैः-
(क) ऐसे व्यक्ति को ही देकर जिसको तामील कराया जाना है, या
(ख) उस व्यक्ति के सामान्य या अंतिम ज्ञात निवास स्थान के पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा, या
(ग) किसी  निगमित  कम्पनी  या  निकाय  के  मामले  में,  उसी  कम्पनी या  निकाय  के  सचिव  या  अन्य मुख्य कार्यकारी को सम्बोधित कर उसके प्रधान कार्यालय में देकर या उसके पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजकर, या
(घ) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में सम्मन की तामील के लिए दी गयी किसी अन्य रीति से।