प्रत्यायोजन-
राज्य सरकार परिषद को या अपने अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को नियमावली बनाने की शक्ति से भिन्न इस संहिता के अधीन प्रदत्त किन्हीं शक्तियों को, अधिसूचना द्वारा, प्रत्यायोजित कर सकती है जिनका प्रयोग ऐसी निबन्धनों और शर्तो, जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जायें, के अधीन किया जायेगा।