भूमि पर प्रवेश करने की शक्ति-
इस संहिता के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी, ऐसी निबन्धनों और शर्तों, जैसी विहित की जाय, के अधीन रहते हुए ऐसे लोक सेवकों के साथ जिन्हें इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपने कर्तव्यों का निष्पादन करने के लिए आवश्यक समझे, किसी भी समय किसी भी भूमि पर प्रवेश कर सकता है।