विचाराधीन कार्यवाहियों पर संहिता का लागू होना-
(1) इस संहिता में जैसा अन्यथा रूप से उपबन्धित है, उसके सिवाय, इस संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व राज्य सरकार या किसी राजस्व न्यायालय के समक्ष विचाराधीन समस्त मामलों का, चाहे वे अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन या अन्य रूप में हा, का विनिश्चय समुचित विधि के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा, जो उन पर लागू होते, यदि यह संहिता पारित न हुयी होती।
(2) इस संहिता के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व सिविल न्यायालय में विचाराधीन सभी मामलों का, जिस पर इस संहिता के अधीन अनन्य रूप से किसी राजस्व न्यायालय द्वरा विचारण किया जाता, ऐसे प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व प्रवृत्त विधि के अनुसार ऐसे सिविल न्यायालय द्वारा निस्तारण किया जायेगा।